राहुल गांधी हो सकते हैं गिरफ्तार, धक्का-मुक्की मामले में दर्ज हुई FIR

शिकायत करते BJP नेता

दिल्ली पुलिस ने BJP की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) को हटा दिया है। बाकी सभी धाराएं वही रखी गई हैं, जो BJP की शिकायत में शामिल थीं।

BJP ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत में कई धाराएं जोड़ी थीं। इनमें BNS की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 117 (जानबूझकर गंभी चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों को जीवन को खतरे में पहुंचाना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग) और 351 (आपराधिक धमकी) शामिल थीं।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करते हुए शिकायत की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि BNS की 109 धारा को हटाने का फैसला प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर लिया गया है।

rahul gandhi pushed sarangi
घायल प्रताप सारंगी

इस पूरे मामले को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। BJP नेताओं ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है।

अब ये देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और कोर्ट में ये मामला किस दिशा में बढ़ता है। इस मामले ने सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

बता दें कि, गुरुवार (19 दिसंबर) को संसद भवन में बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए थे। बीजेपी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था। हालांकी कांग्रेस ने सभी आरोपों को नकार दिया था। साथ ही कांग्रेस ने BJP नेताओं पर धक्का देने और राहुल गांधी के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे।

इस मामले में कांग्रेस ने भी संसथ थाने में शिकायत दी है। जिस पर पुलिस की जांच जारी है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर देश की संसद को शर्मसार कर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि देश के नेता ही इस तरह से लड़ रहे हैं तो बाकी देश की जनता का क्या होगा ?

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