Advance Tax Deadline 2026: 15 जून तक जमा करें पहली किस्त, देरी हुई तो देना होगा भारी ब्याज

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जून का महीना कई करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपकी आय ऐसी है जिस पर सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये या उससे अधिक बनती है, तो आपको 15 जून 2026 की तारीख बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की है। समय पर भुगतान न करने पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी उठाना पड़ सकता है।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

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एडवांस टैक्स का मतलब है कि आप पूरे साल की अनुमानित आय पर लगने वाले टैक्स का भुगतान पहले से किस्तों में करते हैं। इसे “Pay As You Earn” यानी कमाई के साथ टैक्स चुकाने की व्यवस्था भी कहा जाता है। इससे करदाताओं को साल के अंत में एकमुश्त बड़ी राशि जमा करने की परेशानी नहीं होती।

किन लोगों के लिए जरूरी है एडवांस टैक्स?

बहुत से लोग मानते हैं कि एडवांस टैक्स केवल व्यापारियों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरीपेशा कर्मचारी, फ्रीलांसर, किराये से आय प्राप्त करने वाले लोग और शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कमाई करने वाले निवेशक भी इसके दायरे में आते हैं। यदि आपकी कुल अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य हो जाता है।

एडवांस टैक्स की किस्तों का पूरा शेड्यूल

किस्तअंतिम तिथिकुल टैक्स का प्रतिशत
पहली किस्त15 जून 202615%
दूसरी किस्त15 सितंबर 202645%
तीसरी किस्त15 दिसंबर 202675%
चौथी किस्त15 मार्च 2027100%

समय पर टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

यदि कोई करदाता निर्धारित समय तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है या कम राशि जमा करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है। यह ब्याज प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।

घर बैठे ऐसे भरें एडवांस टैक्स

अब एडवांस टैक्स जमा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पैन नंबर और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद ‘e-Pay Tax’ विकल्प चुनकर Advance Tax का चयन करना होता है। इसके बाद चालान 280 में जरूरी जानकारी भरकर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है।

Advance Tax Deadline 2026 की मुख्य बातें

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  • पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है।
  • 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देनदारी वालों के लिए जरूरी।
  • देरी होने पर 1% प्रतिमाह ब्याज लग सकता है।
  • ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे भुगतान संभव।
  • नौकरीपेशा, कारोबारी और फ्रीलांसर सभी पर लागू हो सकता है।

एडवांस टैक्स केवल एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय योजना का हिस्सा भी है। समय पर टैक्स जमा करने से न सिर्फ अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में किसी तरह की टैक्स संबंधी परेशानी भी नहीं होती। इसलिए यदि आपकी टैक्स देनदारी निर्धारित सीमा से अधिक है, तो 15 जून की डेडलाइन से पहले पहली किस्त अवश्य जमा कर दें।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी वित्तीय या कर संबंधी निर्णय से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या योग्य टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

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